बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 5000 लेयर मुर्गी हेतु ऑनलाइन आवेदन करे, सरकार देगी 40 लाख रु

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बिहार सरकार द्वारा राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए “समेकित मुर्गी विकास योजना” (Samekit Murgi Vikas Yojana) को शुरू किया गया है। योजना के तहत 10000 से 5000 लेयर मुर्गी फार्म के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें सरकार 30 से 40 लाख रु दिए जा रहे है।

Samekit Murgi Vikas Yojana

बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना 2023

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा कुल 497.30 लाख (रूपये चौदह करोड़ सनतानवे लाख तीस हजार) की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम अन्तर्गत “समेकित मुर्गी विकास योजना” के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर अनुदान सामान्य जाति के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित ‘जाति/अनुसूचित जनजाति के लामुकों हेतु 40 प्रतिशत तथा चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान देकर लेयर मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

समेकित मुर्गी विकास योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000/5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एवं राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता तथा लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

Samekit Murgi Vikas Yojana की मुख्य बाते

योजना का नाम समेकित मुर्गी विकास योजना
विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
राज्य बिहार
योजना प्रकार अनुदान
क्षमता 10,000 से 5000
सहायता 30 से 40 लाख रु
आवेदन प्राप्ति की अवधि दिनांक: 17-08-2023 से 15-09-2023 तक
आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome

योजना के मुख्य बिन्दु

  • राज्य में मुर्गी अंडा एवं मांस उत्पादन मैं वृद्धि हेतु “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना” है।
  • इसके के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल सहित एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाता है।
  • सामान्य जाति के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत अनुदान
  • एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों हेतु 40 प्रतिशत अनुदान
  • चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।
  • योजना अन्तर्गत चयनित लामुकों को लेयर मुर्गी फार्म का संचालन न्यूनतम सात वर्षो तक करना अनिवार्य होगा।
  • योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में पशुपालन निदेशालय द्वारा किया जायेगा तथा ऑन लाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का फोटोग्राफ
  2. आधार कार्ड की छाया प्रति
  3. वोटर आईडी
  4. मोबाइल फोन
  5. आवासीय प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र (* केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है )
  7. बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
  8. पैन कार्ड की छाया प्रति
  9. भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
  10. नजरी नक्शा
  11. आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
  12. लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
  13. पोल्ट्री फ़ार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

bihar murgi online awedan
  • इसके बाद poultry2023.dreamline.in लिंक पर क्लिक करे।
  • Register पर करे।
  • आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर दर्ज करे।
  • Register बटन पर क्लिक करे।

आवेदन फॉर्म PDF में डाउनलोड करे – क्लिक करे

मुर्गी पालन अनुदान लाभ

योजना में सामान्य जाति के लाभुकों को लागत का 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान लाभ प्रदान किया जाता है।

Samekit Murgi Vikas Yojana Anudan

लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न – FAQ

बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना में आवेदन कैसे करे?

योजना में ऑनलाइन आवेदन भरे जायेगे। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल शुरू है?

समेकित मुर्गी विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?

https://state.bihar.gov.in/ahd

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