मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP 2024 आवेदन PDF फार्म डाउनलोड

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मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। जो योजना वर्तमान में “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के नाम से पुरे मध्यप्रदेश में संचालित है। अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP को ध्यान में रखते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2023)‘ के नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP

मुख्यमंत्री कन्या विवाह संशोधित योजना 2024

सामाजिक न्याय एवं नि: शक्‍तजन कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये गये हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय एवं नि: शक्‍तजन कल्गाण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 24 जून 2013 को शुरू किया गया था।

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
योजना को शुरू किया गया24 जून 2013
राज्यमध्यप्रदेश
विभागसामाजिक न्याय एवं नि: शक्‍तजन कल्याण विभाग
आवेदन फॉर्मAvailable
रजिस्ट्रेशनऑनलाइन/ऑफलाइन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना PDF Form MPउपलब्ध है Dowload Link
उपहार सामग्री38000 हजार रु
कुल कन्यादान सहायता राशि55000 हजार रू

मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना MP उद्देश्य

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवासरत्‌ जरूरतमंद कन्याओं/विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान कराना है।

संशोधित नवीन योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में पुरे मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 22.04.2022 से प्रभावशील होगी।

मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के लाभ

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Benefits: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता को राशि 55000 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे।

  • जिसमें से 11000 हजार रुपये की राशि वधु को अकाउन्ट या पेयी चेक के रूप में दी जाएगी।
  • रूपये 38000 हजार की सामग्री वधु को उपहार सामग्री के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी।
  • रूपये 6000 हजार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता को दिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उपहार सामग्री लिस्ट

कन्या विवाह योजना के तहत निम्न उपहार सामग्री दी जाएगी :-

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उपहार सामग्री लिस्ट
  1. कलर टी.वी. 32 इंच
  2. रेडियो
  3. स्टील की अलमारी (साढे पांच फीट)
  4. टेबल के साथ फाईबर कर्सी का सेट
  5. लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग
  6. रजाई गद्दे तकिया सहित दो चादर रेडीमेड
  7. आभूषण- पायल, बिढिया, माथा टीका/बेंदा, मंगलसूत्र (चांदी के)
  8. पैर वाली सिलाई मशीन
  9. टेबल फेन (पंखा)
  10. दीवार घड़ी
  11. डाइनिंग टेबल लकड़ी या फाइबर की (6 कुर्सी)
  12. स्टील के 51 बर्तन का सैट
  13. प्रेशर कुकर
  14. वधु के वस्त्र- साड़ी, ब्लाउज, अच्छी ब्रांड का क्वालिटी कपड़ा पेटीकोट- (सभी 4 नग), चूडिया, एवं सामग्री श्रृंगार की सामग्री

MP कन्‍या विवाह योजना पात्रता 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए

  • वधु/वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
  • वधु द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो।
  • वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
  • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
  • योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये।
  • एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधु को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

कन्या विवाह योजना फॉर्म pdf download के आयोजन

योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित शासकीय संस्थाएं अधिकृत रहेगी

  • नगरीय क्षेत्र- नगरीय निकाय (नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद्‌)
  • ग्रामीण क्षेत्र – जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत

मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज 

  1. समग्र परिवार आईडी
  2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
  3. आधार कार्ड की छायाप्रति
  4. अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
  5. वधु व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ
  6. वधु व वर का मोबाईल नम्बर
  7. यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form PDF डाउनलोड करने के लिए mp vivah portal लिंक पर क्लिक करे

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form 2023
विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश form pdfक्लिक करे
वर वधु पंचनामा कन्या विवाह योजना फॉर्म pdf downloadडाउनलोड करे

FAQ – लोगो द्वारा पूछे गए प्रश्न

Q. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है?

कन्या विवाह योजना के तहत कुल 55 हजार रु स्वीकृत किये जाते है, जिसमे 38 हजार रु की उपहार सामग्री, 11 हजार रु वधु के बैंक खाते में तथा 6 हजार रु सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता को दिए जायेंगे।

Q. कन्या विवाह योजना में कितने रूपये की उपहार सामग्री दी जाती है?

योजना के तहत 38000 रु की उपहार सामग्री कन्यादान में दी जाती है।

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