राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। प्रदेश के नागरिकों को अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है। यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी कारगर साबित हो रही है क्योंकि Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना के लिए 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये, 10 वीं पास कन्या को 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 41,000 रुपये) एवं स्नातक पास कन्या को 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 51,000 रुपये) दो जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्याजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभान्वित कन्याओं एवं महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये, दसवीं पास कन्या को 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 31,000 रुपये) एवं स्नातक पास कन्या को 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 41,000 रुपये) देय है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान का उद्देश्य

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

Kanyadan Yojana Rajasthan मुख्य बिंदु

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
वित्त पोषितराजस्थान राज्य
योजना शुरू की गयी वर्ष 2015-2016
योजना का प्रकार पारिवारिक
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यमई-मित्र, योजना वेबसाइट
योजना आधिकारिक वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्रता

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
  • अल्पसंख्यकवर्ग के बीपीएल परिवार, शेषसमी वर्गों के बीपीएल परिवार
  • विशेषयोग्यजन व्यक्ति (आयकर दातानहीं हो)
  • महिला खिलाड़ी (स्वयं का विवाह होने पर) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड रखती है
  • स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हों
  • अन्तयोदय,आस्था कार्ड धारी परिवार, पालनहार योजना में लाभान्वित
  • आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला की पुत्रियों
  • एक परिवार में अधिकतम दो कन्याओं को लाभ देय
  • लामार्थी की आयु 18वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  1. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. पते के प्रमाण की प्रति
  4. बैंक पासबुक की प्रति
  5. जन्म प्रमाण पत्र की प्रति : Age proof
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति : In case of widow women
  7. आय प्रमाण पत्र की प्रति : In case of widow/Palanhar/Divyang
  8. शादी प्रमाण पत्र की प्रति
  9. जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  10. शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
  11. पासपोर्ट साइज फोटो
  12. मोबाइल नंबर
  13. राशन कार्ड की प्रति
  14. मतदाता परिचय पत्र की प्रति

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं के SSOID से निःशुल्क आवेदन कर सकता है।

SJMS Online Portal पर आवेदन करने के लिए लिंक पर – क्लिक करे

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