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आज हम आपको इस लेख में जन्म प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र कहा पर बनाया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों के अंदर बनाना जरुरी है, और भी बहुत सारी जानकारी इस लेख में दी गयी है, इसलिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़े।
Birth Certificate MP: देश के नागरिक को जन्म पंजीकरण करना एक सतत, स्थायी, अनिवार्य प्रक्रिया है। भारत में (आरबीडी) अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत जन्म का पंजीकरण किया जाता है। भारत के मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स की गतिविधियों के समन्वय और एकीकरण की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाती है। प्रत्येक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जन्मे बच्चो का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिनके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है। मुख्य रजिस्ट्रार का कर्तव्य है कि वह नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट को संकलित, प्रकाशित और राज्य सरकार के साथ-साथ रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार को प्रस्तुत करे।
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जन्म प्रमाण पत्र क्या है?
birth certificate: जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का पहला अधिकार है और यह उसकी पहचान स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जो किसी व्यक्ति के जन्म को प्रमाणित करता है। साथ ही यह देश की वार्षिक जनगणना में भी सहायक होता है। जिससे देश की जनसंख्या रिपोर्ट की सही जानकारी मिलती है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो की रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार के अधीन राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है।
जन्म प्रमाण पत्र का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय शिशु को जन्म का प्रमाण पत्र प्रदान करना है, इससे शिशु के जन्म की पहचान प्रमाणित होती है। जो की बहुत आवश्यक होता है। इससे देश में कुल शिशु जन्म की जानकारी भी प्राप्त होती है।
Janam Praman Patra MP 2024 के लाभ
- स्कूलों में प्रवेश के लिए
- रोजगार के लिए आयु के प्रमाण के रूप में।
- शादी के समय उम्र के प्रमाण के लिए।
- पितृत्व स्थापित करना।
- मतदाता सूची में नामांकन के लिए आयु निर्धारित करना।
- बीमा उद्देश्यों के लिए आयु निर्धारित करना।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में पंजीकरण के लिए।
एमपी जन्म प्रमाण पत्र के मूल बिंदु
योजना का नाम | जन्म प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश |
विभाग | महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार |
योजना का उद्देश्य | जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
मध्यप्रदेश आधिकारिक वेबसाइट | www.mpenagarpalika.gov.in |
Janam Praman Patra MP 2024 आवश्यक दस्तावेज
- माता और पिता का आधार कार्ड
- माँ के साथ बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- जच्चा बच्चा टिका कार्ड
- समग्र परिवार कार्ड
- अस्पताल डिस्टार्ज कार्ड
आवेदक के पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक जमा करे
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- संपत्ति कर रसीद
- राशन कार्ड, (बीपीएल, एपीएल और एवाय)
- निर्वाचन / वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली बिल
- पासपोर्ट
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया mp
सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर
सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर, जन्म पंजीकरण सीधे सरकारी अस्पताल में ही किया जाता है। अस्पताल और आवेदक को नगर पालिका या यूएलबी वार्ड (शहरी स्थानीय निकाय) कार्यालय या पंचायत जाने की जरूरत नहीं है। केवल सरकारी अस्पताल (Government Hospital) को ही पंजीकरण करने और आवेदक, जिसका बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा होता है, को जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate) प्रदान करने का अधिकार है।
ULB किसे कहते है?
यूएलबी वार्ड को शहरी स्थानीय निकाय वार्ड भी कहते है इसे इंग्लिश में Urban Local Bodies(ULB) कहते है
निजी (प्रायवेट) अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर
निजी अस्पताल (Private Hospital) में जन्म के मामले में अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड प्रदान करता है। आवेदक जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र लेते समय वार्ड कार्यालय (नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्) में अस्पताल डिस्टार्ज कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
Janam Praman Patra MP 2023 ऑनलाइन पंजीयन
online birth certificate mp: इसके लिए आपको सबसे पहले एमपी ई नगरपालिका (www.mpenagarpalika.gov.in) के आधिकारिक वेब पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर जाना होगा।
- पोर्टल पर मेनू में ‘नागरिको के लिए’ ऑप्शन को क्लिक करे
- आवेदन कॉलम में ‘जन्म प्रमाण पत्र’ लिंक पर क्लिक करे
- आप भारत सरकार के जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल www.crsorgi.gov.in पर रि डायरेक्ट हो जाओगे
crsorgi पोर्टल पर sign up करे
पोर्टल पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- पोर्टल पर User Login फॉर्म में General Public Signup लिंक पर क्लिक करे
- फॉर्म में यूजरनाम और ईमेल आईडी दर्ज करे
- अपने राज्य, जिले और गांव कीजानकारी दर्ज करे
- कॅप्टचा कोड इंटर कर Register बटन पर क्लिक करे
crsorgi पोर्टल पर लॉगिन करे
इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर यूजरनाम और पासवर्ड प्राप्त होंगे
- User Login फॉर्म में आपना यूजरनाम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करे
- फॉर्म में New Birth Certificate registration लिंक पर क्लिक करे
- फॉर्म में शिशु से सम्बंधित सभी जानकारी दर्ज करे
- दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म को सब्मिट करे
इस तरह से आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते है।
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crsorgi पोर्टल वेबसाइट पर लॉगिन कर आप जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड पार्षद, नगर पालिका में संपर्क करना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों के अंदर बनाना जरुरी है
21 दिनों की सामान्य अवधि (घटना की तारीख से) जन्म की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित की गई है। जन्म से 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरुरी होता है। यदि 21 दिन से ज्यादा दिन हो जाते है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ शपथ पत्र (Affidavit) जमा करना होगा। जिसमे आपको जन्म से सम्बंधित उल्लेख करना होगा।
1 साल से पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट के माध्यम से बनेगे
मध्यप्रदेश में अब 1 वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट के द्वारा बनाये जायेंगे। योजना आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के 11 अप्रेल 2022 के एक आदेश के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रथम प्रथम वर्ग न्यायाधीश का क्षेत्र निर्धारित किया जायेगा। कोर्ट के आवेदन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रो में दर्ज होंगे। आवेदक लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद न्यायाधीश, सीईओ या CMHO आवेदन की सत्यता की जाँच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
समय सीमा समाप्त होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
यदि आप समय सीमा के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करते है और 1 साल से अधिक का समय होने पर,आपको शपथ पत्र (Affidavit) के साथ-साथ सभी जरुरी दस्तावेज जमा करना होगा।
इसके लिए आपको MP Edistrict पोर्टल वेबसाइट – mpedistrict.gov.in पर निम्न प्रक्रिया करनी होगी।
- सबसे पहले आपको जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति लिंक पपर क्लिक कर आवेदन करना होगा।
जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए
आप 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते है तो आपको नगर पालिका में जा कर आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता),
- शपथ पत्र (Affidavit)
जन्म से 1 महीने से 1 वर्ष के बाद
- जिला सांख्यिकीय अधिकारी का आदेश
- पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)
- शपथ पत्र (Affidavit)
जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद
- मजिस्ट्रेट के आदेश
- पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)
- शपथ पत्र (Affidavit)