पैन आधार लिंकिंग आज समाप्त हो रही है

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आज समाप्त हो रही है।

सरकार द्वारा तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है

अमान्य होने की स्थिति में, पैन को 1000 रुपये का भुगतान करके पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

पेन कार्ड को आधार से जोड़कर 30 दिनों के भीतर पुनः एक्टिवेट कर सकते है 

www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करें 

और पैन, आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके कनेक्ट करें।

दोनों दस्तावेजों पर नाम, जन्मतिथि और लिंग एक समान होना चाहिए

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