सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एडिप योजना (ADIP Scheme) के तहत दिव्यांगजनों को न्यूनतम लागत पर मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल (Electric Tricycle), सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किये जाते है। दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए तथा स्वतंत्र जीवन व्यत्तीत करने के लिए सहायक यंत्रों उपकरणों की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से अनेक सहायक यंत्रों का विकास हुआ है, जो दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर सकता है और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकता है।
दिव्यांगजनों को मदद करने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार की एडिप योजना को जारी रखने और इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है कि यह और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल हो सके और जरुरतमंद साधनों के अभाव में सहायक यंत्रों और उपकरणों को खरीदने से वंचित न हों तथा साथ ही साथ इन पर नियंत्रण रखने हेतु एक पारदर्शी तंत्र भी हो। इसलिए सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एडिप योजना (Adip Yojana) शुरू किया है।
प्रधानमंत्री एडिप योजना 2023
सहायक यंत्रो, उपकरणों की खरीदी एवं फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजनाओ को एडीपी योजना कहते है। अंग्रेजी में इसे Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP Scheme) कहते है। योजना के तहत सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान किये जाते है। जिससे उसकी दिव्यांगता को कम किया जा सके। इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा इसे 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। एडिप योजना 1981 से परिचालन में है। इस योजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संघटनों (NGOs), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम- एलिम्को (ALIMCO) जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
एडिप योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से तैयार आधुनिक, मानवीकृत सहायक यंत्रों और उपकरणों को खरीदने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है जो दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को कम करते हुए उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कर सके और साथ-साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सके।
- दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण इस उद्देश्य के साथ दिए जाते हैं कि उनकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली में सुधार हो सके और गौण दिव्यांगता को रोका जा सके।
- इस योजना के अंतगत प्रदान किए गए सहायक यंत्र और उपकरण यथोचित प्रमाणन के होने चाहिए।
- प्रधानमंत्री ट्राइसाईकिल स्कूटी योजना के तहत निःशुल्क प्रदान की जाती है।
ADIP Yojana मुख्य बिंदु
योजना का नाम | सहायक यंत्रो, उपकरणों की खरीदी एडिप योजना |
विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
लागु | 1 अप्रैल, 2017 |
अनुदान सहायता | भारत सरकार के द्वारा |
उपकरण | सभी प्रकार के उपकरण जो दिव्यांगता को कम करते हो |
आधिकारिक वेबसाइट | www.disabilityaffairs.gov.in |
एडिप योजना के अन्तर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल पाने की प्रक्रिया
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के अंतगत गम्भीर रूप से दिव्यांगों के लिए और क़्वाड्रीप्लेजिक (एससीआई), मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, पक्षाघात और ऐसी ही स्थिति वाले दिव्यांगजन, जिनके तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गम्मीर रूप से दिव्यांग हो, के लिए मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल (Divyang Tricycle Scooty) देने का प्रावधान है।
ADIP Yojana पात्रता
- जिन दिव्यांगजन या अभिभावकों की मासिक आय सभी साधनों से 20,000 रू. से अधिक है, ऐसे व्यक्ति योजना के तहत अनुदान, सहायता के पात्र नहीं हैं।
- जिन दिव्यांगजन/ अभिभावकों की आय 15,000 से 20,000 रू के बीच में है वे योजना के तहत 50 प्रतिशत सहायता के पात्र हैं।
- जिन दिव्यांगजन अभिभावकों की मासिक आय रू 15,000 तक है, उन दिव्यांगजन को योजना के तहत 25,000/- रूपये अनुदान सहायता से मोटराइज्ड ट्राइ साइकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल हेतु वे दिव्यांगजन पात्र हैं जिनकी दिव्यांगता 80% या अधिक है तथा जिनकी आय उपरोक्त सीमा के अंतर्गत आती है।
- मानसिक विकृतिग्रस्त गंभीर दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए पात्र नहीं होंगें चूंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना /शारीरिक चोट का जोखिम उठाना पड़ता है।
- 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।
ट्राइसाईकिल लागत मूल्य एवं अनुदान सहायता
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल का लागत मूल्य 37,000 रू है। इसे घर पहुंचाने के 5000 के खर्च सहित इसकी लागत 42,000 रू है।
अनुदान, छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि रू 17,000 प्रार्थी स्वयं वहन कर सकता है या प्रार्थी अपने क्षेत्र के माननीय विधायक /सांसद से, छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि 17,000 रू का भुगतान विधायक निधि/सांसद निधि से स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध कर सकते है।
ट्राइसाईकिल लागत | अनुदान राशि | प्रार्थी की राशि | प्रार्थी द्वारा कुल दिए जाने वाला शुल्क |
42000 | 29000 | 17000 | 17000 |
42000 | 29000 | विधायक निधि/सांसद निधि | निः शुल्क (फ्री) |
एडिप योजना मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल आवेदन आवश्यक दस्तावेज
मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल के आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक है:
- सहायता पाने हेतु आवेदन पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि
- निवास प्रमाण-पत्र (वोटर आई.डी. या राशन कार्ड की प्रति / इत्यादि) की प्रति
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र की प्रति
- दिव्यांगता दर्शाती हुई दो फोटोग्राफ
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
ट्राइसाईकिल के लिए आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन कैसे करे
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट- https://adip.disabilityaffairs.gov.in/ADIP/login पर जाना होगा। इसके बाद Beneficiary’s Registration लिंक पर क्लिक करे। सभी जरुरी जानकारी, दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करे।
ऑफलाइन फॉर्म -> एडिप योजना के अन्तर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल पाने के लिए आवेदन इस पते पर भेजा जा सकता है :-अवर सचिव, (डी.डी -I. अनुभाग), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वां तल, प. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ कम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे – क्लिक करे
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