Mukhyamantri yuva swarozgar yojana UP सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमो को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” द्वारा स्वयं का उद्योग लगाने के लिए Mukhyamantri swarojgar yojana up portal द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार 2024
Mukhyamantri yuva swarozgar yojana UP का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओ को ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके। आज के समय बहुत से शिक्षित होनहार युवाओ को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा दिए ऋण के द्वारा युवा अपना खुद का सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर सकता है। इससे युवा को रोजगार के लिए किसी पर निर्भर नहीं होने पड़ेगा। वो अन्य युवाओ को भी रोजगार दे सकता है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना स्कीम क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी up
क्षेत्र | परियोजना लागत | सब्सिडी (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत) |
उद्योग क्षेत्र | 25 लाख | 6 लाख 25 हजार अनुदान |
सूक्ष्म इकाई एवं सेवा क्षेत्र | 10 लाख | 2 लाख 25 हजार |
जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- पीएम दक्ष योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन लोन योजना
- श्रम विभाग उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन
योजना की शर्ते और नियम
- Mukhyamantri yuva swarojgar yojana UP योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लामार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों अनुसूचित जाति /जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग जन हेतु कुल परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत जमा करना होगा।
- कुल परियोजना लागत मे पूंजी व्यय ( भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूँणी का एक चक्र शामिल होगें। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशाप / वर्कशेड लिए जाने को शामिल किया जा सकता है परन्तु कय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नही किया जा जायेगा।
- परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के उपरान्त बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र (कम्पोजिट) ऋण के रूप में करेगा, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल होगें।
- विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य शेडयूल्ड बैकों द्वारा वित्तपोषण किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के मूल बिंदु
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश सरकार |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
आवेदन | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | युवाओ को उद्योग स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राज्य के युवा |
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट | diupmsme.upsdc.gov.in |
कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पात्रता
- आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक / वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (Defualter) नही होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ
- सरकार द्वारा योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओ को मिलेगा।
- इससे युवाओ में आत्मनिर्भता बढ़ेगी।
- युवा का खुद का रोजगार होगा।
- उसे किसी पर रोजगार के लिए निर्भर नहीं रहना होगा।
- वह देश के विकास में योगदान देगा।
- युवा के उद्यम स्थापना से अन्य लोगो को रोजगार मिलेगा।
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- उद्योग व्यवसाय की जानकारी
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
ऑनलाइन फॉर्म भरने संबधी निर्देश
- यदि आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में सीधे उपयोगकर्ता आई. डी., पासवर्ड एवं कैप्चा की प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेगा।
- इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा |
- आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं पर लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्नकों कि सूची को “ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश” में आ रही सम्बंधित योजना को क्लिक करके प्राप्त कर सकता है |
- अपलोड किये जाने वाले समस्त संलग्रक सही एवं स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यदि संलग्नक स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं किये गए तो ऐसे आवेदनो को आवेदक को पुनः अपलोड करने के लिए पोर्टल पर वापस कर दिया जायेगा। दस्तावेज अपलोड नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- आवेदक ई-फार्म में प्रविष्टि (एंट्री) करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें लगने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेजों/संलग्रकों कि स्कैन कॉपी (JPEG/JPG) जिसका साइज 300 KB या उससे कम हो ,तथा पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो जिसका साइज 20 KB या उससे कम हो।
स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन UP 2023
- सर्वप्रथम UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana Registration आवेदन हेतु पोर्टल www.diupmsme.upsdc.gov.in पर उपलब्ध मेनू में लॉगिन बटन पर क्लिक करे।
- आवेदक लॉगिन ऑप्शन में जाकर , उपलब्ध लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” बटन पर क्लिक करे।
- इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त फ़ील्ड्स को भरेगा जिसमे योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम ,जन्मतिथि ,पिता का नाम , मोबाइल नंबर ,ईमैल , एवं जिला का नाम , सुरक्षा कोड (कैप्चा) आदि दर्ज कर, सब्मिट बटन पर क्लिक करे।
- आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आईडी और पासवर्ड भेज दिए जायेंगे।
- आप लॉगिन में आपना आईडी क्रमांक तथा पासवर्ड इंटर कर लॉगिन करे।
- आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) को निम्न तीन स्टेप्स में भरेगा –
- आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) में उपलब्ध सभी फ़ील्ड्स में प्रविष्टि करेगा ।
- योजना के अनुरूप सभी संलग्नक ( डाक्यूमेंट्स ) को अपलोड करना।
- शपथ पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो) का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना |
- इसके बाद आवेदक आवेदन कि ड्राफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेकर सभी प्रविष्टियों की समुचित जाँच कर लें , यदि आवेदन में किसी प्रकार कि त्रुटि हो तो उसे सम्बंधित ऑप्शन में जाकर ठीक कर ले।
- आवेदक द्वारा अपलोड किये गए समस्त संलग्रक सही एवं स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दिखने चाहिए।
- इसके बाद आवेदन कि प्रति ऑप्शन में जाकर फाइनल सबमिट कर दे। एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया किया जा सकता ।
- आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद ,आवेदन की प्रति का प्रिंटआउट निकाल ले ।
- आवेदक आवेदन कि अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध ” आवेदन स्थिति ” पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन स्थिति कैसे देखे ?
- सबसे पहले उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश सरकार mukhyamantri swarojgar yojana up official website पर – www.diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- मेनू में ‘लॉगिन बटन’ – आवेदक लॉगिन पर क्लिक करे।
- एक नया पेज खुलेगा।
- आवेदन स्थिति फॉर्म कॉलम में अपनी आवेदन संख्या दर्ज करे।
- अपने आवेदन की स्थति जाने बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह से आप mukhyamantri yuva swarojgar yojana status ऑनलाइन देख सकते है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर UP
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर : 1800 1800 888 पर कॉल करके आप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।